Delhi Air Pollution GRAP 4: बुधवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली और NCR में हवा की खराब स्थिति होने के कारण GRAP IV के नियम फिर से लागू कर दिए। बयान में बताया गया है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग CAQM ने यह तय किया है कि GRAP के चरण-I और II के साथ अब चरण-III और चरण-IV जो दिल्ली की अत्यधिक खराब हवा के लिए है उनसभी के नियम तुरंत लागू किए जाएंगे।
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GRAP Plan Implementation Across NCR
बयान में कहा गया है की GRAP योजना के सभी कामों को पूरे NCR में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का स्तर बढ़े नहीं। सभी एजेंसियां सख्ती से निगरानी रखेंगी और GRAP के उपायों को तेज करेंगी। सभी नागरिकों से अपील है कि वे GRAP के तहत नागरिक चार्टर के नियमों का पालन करें।
12 जनवरी को, दिल्ली में बारिश के बाद हवा में सुधार होने पर CAQM ने स्टेज 3 के नियम को हटा दिए थे ।
Delhi-NCR Schools in Online Mode Under GRAP 4 Restrictions
चरण 4 में दिल्ली में सभी निर्माण कामों पर रोक लगा दी गई और गैर-जरूरी ट्रकों का शहर में आना जाना बंद कर दिया गया और कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली में गैर-जरूरी डीजल ट्रकों का आना जाना रोक दिया गया है, और चरण 4 के तहत केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पुराने और बीएस-IV डीजल ट्रकों पर रोक लगा दिया गया है।

सर्दियों में, दिल्ली-NCR में GRAP के तहत हवा की क्वालिटी को चार हिस्सों में बांटा जाता है – GRAP 1 खराब, AQI 201-300, GRAP 2 बहुत खराब, AQI 301-400, GRAP 3 गंभीर, AQI 401-450, और GRAP 4 बहुत गंभीर, AQI 450 से ऊपर।
इनमें से जैसे-जैसे हवा की स्थिति बिगड़ती है, वैसे वैसे जरूरी कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं।
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सर्दियों में, खराब मौसम, वाहनों का धुआं, पराली जलाना, पटाखे फोड़ना और अन्य प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है।
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